Supreme Court से B.Ed अभ्यर्थियों को राहत नहीं, सरकार ने वापस ली याचिका

Supreme Court Judgement में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में B.Ed अभ्यर्थियों के शामिल करने की सुनवाई पर एक बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगा है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने B.Ed अभ्यर्थियों के इस सुनवाई को अगली बेंच को ट्रान्सफर कर दिया है.

अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जायेगी. ऐसे में बिहार सरकार ने याचिका वापस ले ली है. कहा जा रहा है कि नए तरीके से बिहार सरकार फिर से याचिका लगाएगी. अगले शुक्रवार को B.Ed अभ्यर्थियों के मामले पर फिर सुनवाई की जायेगी.

Supreme Court से B.Ed अभ्यर्थियों को राहत नहीं, सरकार ने वापस ली याचिका

आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद B.Ed अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में कक्षा 1 से 5 से के लिए अयोग्य या Over Qualified घोषित करते हुए उन्हें वंचित कर दिया था. जिसके बाद लगभग 3 लाख से अधिक B.Ed अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर तलवार लटक गयी थी.

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उसके बाद बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया कि कम से कम इस बार जिनकी परीक्षा ले ली है, उन B.Ed अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर ना किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला 11 अगस्त को ही आ गया था, तो आपने परीक्षा की क्यों? इसका जवाब बिहार सरकार देने में असमर्थ रही.

आज की सुनवाई (Supreme Court Judgement) में बिहार सरकार का दलील था की बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से परीक्षा ले ली गई है जिस पर बिहार सरकार की दलील को खारिज करते हुए कोर्ट का कहना था की जब ऑर्डर 11 अगस्त आया तो फिर ऑर्डर आने के बाद परीक्षा क्यों लिया गया, बिहार सरकार इस बात पर कुछ कहने से बचते नजर आई। बाकी के सुनवाई के लिए इस केस को पुनः उसी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया जहां राजस्थान मामले की सुनवाई हुई थी।

आपको बताते चले कि BPSC की तरफ से शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा अगस्त के 24,25 और 26 तारिख को आयोजित की गयी थी. यह परीक्षा 1 लाख 70 हजार पदों के लिए आयोजित की गयी थी. अब देखना ये है कि प्राथमिक शिक्षकों के Exam Result बिहार सरकार कब तक जारी करवाती है.

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